प्रधानमंत्री वय वंदना योजना (पीएमवीवीवाई) के तहत निवेश सीमा को 7.5 लाख रुपये से दोगुना कर 15 लाख रुपये करने को मंजूरी

  • केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने 2 मई 2018 को वित्तीय समावेश और सामाजिक सुरक्षा के प्रति सरकारी प्रतिबद्धता के अंतर्गत प्रधानमंत्री वय वंदना योजना (पीएमवीवीवाई) के तहत निवेश सीमा को 7.5 लाख रुपये से दोगुना कर 15 लाख रुपये करने को मंजूरी दे दी।
  • इसकी सदस्यता की समय सीमा को 4 मई, 2018 से बढ़ाकर 31 मार्च, 2020 करने की भी मंजूरी दे दी।
  • इसके अलावा, वरिष्ठ नागरिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा पहलों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मौजूदा योजना में प्रति परिवार 7.5 लाख रुपये की निवेश सीमा को बढ़ाकर संशोधित पीएमवीवीवाई में प्रति वरिष्ठ नागरिक 15 लाख रुपये कर दिया गया है। इस तरह वरिष्ठ नागरिकों को व्यापक सामाजिक सुरक्षा कवर सुलभ करा दिया गया है। इससे वरिष्ठ नागरिकों को प्रति माह 10,000 रुपये तक पेंशन मिल सकेगी।
  • मार्च 2018 तक कुल मिलाकर 2.23 लाख वरिष्ठ नागरिक पीएमवीवीवाई के तहत लाभान्वित हो रहे हैं। वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना-2014 नामक पिछली स्कीम में कुल मिलाकर 3.11 लाख वरिष्ठ नागरिक लाभान्वित हो रहे हैं।

प्रधानमंत्री वय वंदना योजना

  • केन्द्रीय वित्त, रक्षा, और कारपोरेट मामलों के मंत्री ने श्री अरूण जेटली ने 21 जुलाई, 2017 को दिल्‍ली में प्रधानमंत्री वय वंदना योजना (पीएमवीवीवाई) का औपचारिक रूप से शुभारंभ किया था।
  • पीएमवीवीवाई को भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) के जरिए क्रियान्वित किया जा रहा है, ताकि वृद्धावस्था में सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जा सके और इसके साथ ही 60 साल एवं उससे अधिक उम्र के बुजुर्गों को अनिश्चित बाजार स्थितियों के चलते उनकी ब्याज आमदनी में किसी भी भावी कमी से उन्हें सुरक्षा प्रदान की जा सके।
  • इस स्कीम के तहत 10 साल तक प्रति वर्ष 8 प्रतिशत की गारंटीड रिटर्न दर के आधार पर एक निश्चित या आश्वासित पेंशन दी जाती है और इसमें मासिक/तिमाही/छमाही एवं वार्षिक आधार पर पेंशन का चयन करने का विकल्प दिया गया है।
  • रिटर्न में अंतर अर्थात एलआईसी द्वारा सृजित रिटर्न और प्रति वर्ष 8 प्रतिशत के आश्वासित रिटर्न में अंतर को वार्षिक आधार पर सब्सिडी के रूप में भारत सरकार द्वारा वहन किया जाएगा।
  • योजना की खरीदारी के समय पेंशन द्वारा चुनी गई मासिक/तिमाही/अर्द्ध-वार्षिक/वार्षिक आवृत्ति के अनुसार 10 वर्षों की पॉलिसी अवधि के दौरान हर अवधि के अंत में पेंशन देय है।
  • इस योजना को सेवा कर और जीएसटी से छूट दी गई है।
  • 10 साल की पॉलिसी अवधि के अंत तक पेंशनधारक के जीवित रहने पर योजना के क्रय मूल्‍य के साथ पेंशन की अंतिम किस्त का भुगतान किया जाएगा।
  • तीन पॉलिसी वर्ष (नकदी की जरूरतों को पूरा करने के लिए) के अंत में क्रय मूल्‍य के 75% तक ऋण लेने की अनुमति दी जाएगी। ऋण के ब्याज का भुगतान पेंशन की किस्तों से किया जाएगा और ऋण की वसूली दावा प्रक्रिया से की जाएगी।
  • इस योजना में स्वयं या पति या पत्नी की किसी भी गंभीर/टर्मिनल बीमारी के इलाज के लिए समयपूर्व निकासी की अनुमति भी है। ऐसे समयपूर्व निकासी के मामले में योजना क्रय मूल्य की 98% राशि वापस की जाएगी।
  • 10 वर्षों की पॉलिसी अवधि के दौरान पेंशनधारक की मृत्यु पर लाभार्थी को क्रय मूल्य का भुगतान किया जाएगा।

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