नेशनल पार्क के आसपास के 10 किलोमीटर क्षेत्र को इको-सेंसिटिव घोषित करने का निर्देश

  • सर्वोच्च न्यायालय ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए 11 दिसंबर, 2018 को आदेश दिया कि देश के 21 राष्ट्रीय उद्यानों व वन्यजीव अभ्यारण्यों के आसपास के 10 किलोमीटर क्षेत्र को इको-सेंसिटिव घोषित करने का आदेश दिया है।
  • न्यायमूर्ति मदन बी. लोकुर की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने एमिकस क्युरी द्वारा यह सूचित किए जाने पर कि अभ्यारण्यों एवं उद्यानों के आसपास के क्षेत्रें को संरक्षित रखने में राज्य सरकारें असफल रही हैं, उपर्युक्त आदेश दिया।
  • जिन 21 राष्ट्रीय उद्यानों व वन्यजीव अभ्यारण्यों के आसपास के 10 किलोमीटर क्षेत्र को इको-सेंसिटिव घोषित करने का आदेश दिया है, वे हैंः असम में पोबित्रा अभयारण्य; जम्मू-कश्मीर में हेमिस और किश्तवार राष्ट्रीय उद्यान, चांगथांग, होकरसर, त्रिकुटा अभयारण्य; कर्नाटक में जोगिमट्टी, थिमलापुरा और यादहल्ली चिंकारा अभयारण्य; महाराष्ट्र में देवलगांव रेहेकुरी और ठाणे क्रीक फ्लेमिंगो अभयारण्य और मालवण समुद्री अभयारण्य; मणिपुर में सिरोई नेशनल पार्क और खोंगजाइंका चिंग अभयारण्य; मेघालय में बागमारा पिचर प्लांट अभयारण्य; नागालैंड में फकीम और पुलीबाद्ज और रंगापहर अभयारण्य; उत्तर प्रदेश में डॉ भीमराव अम्बेडकर पक्षी अभयारण्य और पीलीभीत अभयारण्य और पश्चिम बंगाल में जोरेपोखरी अभयारण्य।

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