सामान्य श्रेणी के गरीबों को 10 प्रतिशत आरक्षण देने वाला गुजरात पहला राज्य

  • गुजरात में 103वें संविधान संशोधन के तहत राज्य में शैक्षिक संस्थाओं और सरकारी नौकरियों में सामान्य श्रेणी के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को दस प्रतिशत आरक्षण व्‍यवस्‍था 14 जनवरी 2019 से लागू हो गयी।
  • गुजरात सामान्य श्रेणी के गरीब उम्मीदवारों के लिए दस प्रतिशत आरक्षण लागू करने के केन्द्र सरकार के ऐतिहासिक और अभूतपूर्व फैसले को लागू करने वाला पहला राज्य है।
  • गुजरात सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर सामान्‍य वर्ग के लोगों के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण नौकरियों और शैक्षणिक संस्‍थाओं में देने का निर्णय किया है।
  • यह निर्णय की घोषणा करते हुए मुख्‍यमंत्री विजय रूपाणी ने कहा कि समाजिक संभाव की दिशा में यह निर्णय मकर संक्रांति के बाद से लागू हो गयी।
  • इसके साथ ही संसद द्वारा पारित 10 प्रतिशत के आरक्षण के नये कानून को लागू करने वाला गुजरात देश का प्रथम राज्‍य बन गया है। आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार नौकरियां और शैक्षणिक संस्‍थाओं में प्रवेश की प्रक्रिया अभी प्रारंभ नहीं हुई है, ऐसे तमाम मामलों में नया 10 प्रतिशत आरक्षण लागू किया जायेगा। आर्थिक रूप से कमजोर सामान्‍य वर्ग के लोगों को मिलने वाला यह आरक्षण अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन-जाति और ओबीसी के 49 प्रतिशत आरक्षण के अतिरिक्‍त होगा।

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