दिल्ली के चार पुलिस स्टेशनों को ‘ईट राइट कैंपस’ प्रमाण पत्र

राष्ट्रीय राजधानी के नई दिल्ली जिले के चार पुलिस स्टेशनों को भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) द्वारा ‘ईट राइट कैंपस’ (Eat Right Campus) के रूप में नामित किया गया है, ताकि पुलिस कर्मियों को उनकी कैंटीन और मेस में रोजाना पौष्टिक और पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराया जा सके।

  • FSSAI के पांच सितारा श्रेणी (फाइव स्टार) के प्रमाण पत्र के मानदंड पूरे करने वाले देश के पहले चार पुलिस स्टेशन हैं; बाराखंभा रोड पुलिस स्टेशन, तिलक मार्ग पुलिस स्टेशन, कनॉट प्लेस पुलिस स्टेशन और मंदिर मार्ग पुलिस स्टेशन।
  • यह योजना 2017 से कॉलेजों और छात्रावासों सहित कई सरकारी संस्थानों में पहले से ही लागू है।

‘ईट राइट इंडिया’

  • ‘ईट राइट इंडिया’ (Eat Right India) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (MoHFW) के तहत एक वैधानिक निकाय FSSAI का एक प्रमुख मिशन है। मिशन का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि देश के नागरिकों को पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराया जाए जो जीवन शैली से संबंधित विभिन्न बीमारियों के बोझ को कम करने में मदद करता है।

‘ईट राइट कैंपस’

  • दिल्ली सरकार के खाद्य सुरक्षा विभाग, जो कि राजधानी में इस पहल का कार्यान्वयन निकाय है, ने ‘सेहतमंद दिल्ली’ नामक एक कार्यक्रम शुरू किया है, जिसके तहत उन स्थानों की पहचान की जा सकती है जिन्हें ‘ईट राइट कैंपस’ के रूप में नामित किया जा सकता है।
  • ईट राइट कैंपस पहल तीन सिद्धांतों पर काम करती है, अर्थात, यह सुनिश्चित करने के लिए कि अधिकारियों, जवानों, आगंतुकों और कर्मचारियों को दिया जा रहा भोजन उपभोग करने के लिए सुरक्षित है और खाद्य सुरक्षा और मानक (एफएसएस) अधिनियम, 2006 के अनुपालन में है। दूसरे, इसका उद्देश्य संतुलित भोजन को बढ़ावा देना है और औद्योगिक खाद्य उत्पादों में पाए जाने वाले ट्रांस-वसा या “खराब वसा” को समाप्त करना है जिसका स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इसके अलावा, यह नमक और चीनी की खपत में कमी भी सुनिश्चित करता है जिससे हृदय रोगों का खतरा बढ़ जाता है।
  • ‘ईट राइट कैंपस’ प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए, यह कार्यक्रम परिसर के प्रारंभिक ऑडिट को अनिवार्य करता है और खाना पकाने और स्वच्छता में किसी भी अंतराल की पहचान करता है।
  • इसके बाद, प्रमाण पत्र दिए जाने से पहले किसी तीसरे पक्ष द्वारा अंतिम ऑडिट किया जाता है, जिसकी वैधता दो साल की होती है। खाद्य सुरक्षा विभाग या ऑडिट एजेंसियों द्वारा दो साल में नियमित निरीक्षण किया जाता है, ताकि प्रमाणन का नवीनीकरण होने तक खाद्य गुणवत्ता की जांच की जा सके।

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