पूंजीगत व्यय के लिए विशेष वित्तीय सहायता योजना

वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग ने ‘पूंजीगत व्यय के लिए विशेष वित्तीय सहायता योजना” (Special Assistance to States for Capital Expenditure) के अंतर्गत राज्यों को 11,830 करोड़ रूपये जारी कर दिए हैं I

विशेष वित्तीय सहायता योजना” (Special Assistance to States for Capital Expenditure)

  • आत्म निर्भर भारत पैकेज के एक भाग के रूप में वित्त मंत्री ने 12 अक्टूबर 2020 को ‘पूंजीगत व्यय के लिए विशेष वित्तीय सहायता योजना” की घोषणा की थी I
  • इस योजना का उद्देश्य उन राज्य सरकारों के पूंजीगत व्यय को समर्थन देकर मजबूती देना है जो वैश्विक महामारी कोविड-19 के कारण ‘कर राजस्व’ में कमी आने से वर्ष 2020 -21 के दौरान प्रतिकूल वित्तीय वातावरण से जूझ रहे थे I
  • इस योजना के तीन भाग हैं I
  • योजना का भाग –I पूर्वोत्तर क्षेत्र और पर्वतीय राज्यों के लिए है I इसके लिए 2,500 करोड़ रूपये आबंटित किए गए हैं I
  • योजना के भाग-II में वे राज्य आते हैं जो भाग-I में शामिल नहीं किए गए I इस भाग के लिए 7,500 करोड़ रूपये निर्धारित किए गए हैं I इन राज्यों को किया गया यह आबंटन केन्द्रीय करों में वित्त वर्ष 2020-21 के लिए 15वें वित्त आयोग द्वारा जारी अन्तरिम आदेश के अनुसार निर्धारित उनकी हिस्सेदारी के अनुपात में है I
  • योजना का भाग-III राज्यों में विभिन्न नागरिक-केन्द्रित सुधारों को आगे बढाने के लिए है I इसके लिए इस भाग के अंतर्गत 2,000 करोड़ रूपये निर्धारित किए गए हैं I यह धनराशि उन राज्यों को मिलती जिन्होनें वित्त मंत्रालय के 17 मई 2020 के पत्र में निर्दिष्ट 04 में से कम से कम 03 सुधार कर लिए हैं I इन सुधारों का सत्यापन सम्बन्धित नोडल मंत्रालयों द्वारा किया जाना था I ये सुधार हैं- एक देश एक राशन कार्ड, कारोबार करने की सुगमता में सुधार, शहरी स्थानीय निकाय उपयोगिता सुधार और ऊर्जा (बिजली) क्षेत्र में सुधार I इस भाग के अंतर्गत 11 राज्य ऐसा करने में सफल रहे और उन्हें इस योजना के तीसरे भाग के अंतर्गत बढ़ा हुआ आबंटन दिया गया है I

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