पश्चिम बंगाल व आंध्र प्रदेश ने सीबीआई को दिया ‘सामान्य सहमति’ को वापस लिया

  • पश्चिम बंगाल व आंध्र प्रदेश राज्य सरकारों ने ‘सीबीआई’ को दी गई अपनी ‘सामान्य सहमति’ (General Consent) को वापस ले लिया है।
  • इसका मतलब है कि सीबीआई सहित दिल्ली विशेष पुलिस प्रतिष्ठान (डीएसपीई) एक्ट, 1946 के तहत आने वाली अन्य एजेंसियों को मामलों की जांच के लिए प्रत्येक मामले के आधार पर राज्य सरकार की अनुमति लेनी पड़ेगी।
  • आंध्र प्रदेश सरकार के अनुसार सीबीआई को यह सहमति आवधिक आधार पर छह माह से एक साल के लिए प्रदान की जाती है। अगस्त 2018 में अंतिम सहमति प्रदान की गई थी।
  • पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा 1989 में सीबीआई को यह सहमति प्रदान की गई थी।

क्या है सामान्य सहमति?

  • दिल्ली विशेष पुलिस प्रतिष्ठान (डीएसपीई) एक्ट के तहत आने वाली एजेंसियों का न्यायिक क्षेत्र दिल्ली एवं संघ शासित क्षेत्रें तक सीमित है।
  • राज्य सरकारों द्वारा दिल्ली विशेष पुलिस प्रतिष्ठान (डीएसपीई) एक्ट, 1946 ( केंद्रीय अधिनियम 1946 की संख्या 25 ) के तहत आने वाली सीबीआई सतहत अन्य एजेंसियों को राज्य सरकारों द्वारा समय-समय पर सामान्य सहमति प्रदान की जाती है जिससे उसका न्यायिक क्षेत्र विस्तृत हो जाता है।

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