पंजाब में ग्लाइफोसैट की बिक्री पर प्रतिबंध

  • पंजाब सरकार ने राज्य में किसानों द्वारा बड़े पैमाने पर प्रयोग की जाने वानी हर्बीसाइड या शाकनाशी ‘ग्लाइफोसैट’ (glyphosate) की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया।
  • सभी प्रकार के फसलों में घासों को समाप्त करने के लिए इस रसायन का उपयोग किया जाता है।
  • राज्य सरकार की अधिसूचना के अनुसार ग्लाइफोसैट को ‘समूह 2ए’ कैंसर कारक तत्व के रूप में अधिसूचित किया गया है। कैंसर के अलावा यह रसायन कई अन्य प्रभाव भी डालते हैं। पीजीआईएमईआर चंडीगढ़ के अनुसार इस रसायन में मानव डीएनए को भी क्षतिग्रस्त करने की क्षमता है।
  • भारत में ग्लाइफोसैट विभिन्न ब्रांड नामोंः राउंड अप, एक्सेल, ग्लाइसेल, ग्लाइडर, ग्लाइडोन से बेचे जाते हैं।
  • पंजाब राज्य किसान आयोग ने भी इस पंजाब में इस रसायन की बिक्री व उपयोग पर प्रतिबंध लगाने की सिफारिश की थी।
  • राज्य के कृषि सचिव के अनुसार केंद्रीय कीटनाशक बोर्ड व पंजीकरण कमेटी ने इस रसायन के केवल चाय के बागानों एवं गैर-फसल क्षेत्रें में इसके प्रयोग को अनुमति देने की सिफारिश की है।

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